मैरिट में आने पर भी - TopicsExpress



          

मैरिट में आने पर भी नियुक्ति नहीं मिल रही नागौर। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के याचिकाकर्ताओं की उत्तरपुस्तिकाएं दुबारा जांचने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट में सफल हुए अभ्यर्थी अब नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 21 मई को सफल अभ्यर्थियों को एक महीने में नियुक्ति देने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष पंचायती राज विभाग के माध्यम से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसकी उत्तरपुस्तिकाएं निजी कंपनी से जंचवाई गई थी। परीक्षा परिणाम आने पर नियुक्ति से वंचित रहे कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यात्रिकाकर्ताओं की उत्तरपुस्तिकाएं दुबारा जांचने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे। विशेषज्ञ कमेटी ने जब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की तो वास्तव में कई सही उत्तरों को गलत बताया हुआ था। जब उन प्रश्नों के अंक जोड़े गए तो जिले सहित राज्य के कई अभ्यर्थी कट ऑफ की सूची में आ गए। इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार एवं जिला परिषदों को आदेश जारी किए थे। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर जिला परिषद पहुंचे, लेकिन जिला परिषद अधिकारियों ने नियुक्ति देने में असमर्थता जाहिर करते हुए राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा था। हाईकोर्ट के आदेश को करीब 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार को लिख चुके हैं इस संबंध में मेरे आने से पहले ही राज्य सरकार को लिखा जा चुका है। सरकार से दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। - सुखवीर चौधरी सीईओ, जिला परिषद, नागौर
Posted on: Sat, 20 Jul 2013 01:12:30 +0000

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