सदस्यता खत्म करने की - TopicsExpress



          

सदस्यता खत्म करने की कवायद शुरू चुनाव आयोगों को निर्देश ञ्चचुनाव आयोग ने सांसदों और विधायकों के केस पर नजर रखने की हिदायत 8/8/13 bhaskar एजेंसीत्ननई दिल्ली सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों की सदस्यता खत्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल की कवायद शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इस बाबत बुधवार को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 के बाद सजा पाने वाले सांसदों/विधायकों को अयोग्य करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव केएफ विलफ्रेड ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बाबत चिट्ठी भेजी है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 10 जुलाई से ही लागू हो गया है। इस पर अमल के लिए पुख्ता व्यवस्था जरूरी है। ताकि किसी भी सांसद या विधायक को सजा सुनाए जाने की जानकारी फौरन मिल सके। मुख्य चुनाव अधिकारियों को एडवोकेट जनरल ऑफिस, अभियोजन निदेशालय और अन्य संस्थाओं की मदद से प्रणाली विकसित करने को कहा गया है। जिससे फैसले की जानकारी संबंधित सदन के अध्यक्ष/सभापति और चुनाव आयोग को तुरंत मिल सके। ञ्च सभी राज्य हर महीने 15 तारीख को केंद्रीय चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे। ञ्च इसमें आरोपी सांसद/विधायकों के केस की सुनवाई का ब्यौरा होगा। ञ्च राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी सरकार के साथ मिलकर प्रक्रिया पर अमल करेंगे। ञ्च सांसद/विधायक के खिलाफ फैसला आते ही संबंधित सदन के अध्यक्ष को बताना होगा।
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 04:49:55 +0000

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