जयपुर। हाईकोर्ट ने आरटेट में 60 प्रतिशत अंक धारकों को ही टीचर भर्ती के योग्य मानते हुए राज्य सरकार को नए सिरे से आरटेट 2011 का परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह आरटेट 2011 से हुई तृतीय श्रेणी भर्ती की चयन सूची नए सिरे से बनाएं। मुख्य न्यायाधीश अमिताभ रॉय व न्यायाधीश निशा गुप्ता की खंडपीठ ने राज्य सरकार व 28 अन्य की अपीलों को खारिज करते हुए दिया। खंडपीठ ने कहा कि फेल अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी भर्ती में शामिल करना अवैध है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के सामान्य वर्ग में आने से संबंधित नियमों का पालन हो और उसी के अनुसार अंतिम परिणाम जारी हो। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आरटेट में छूट का कोई प्रावधान नहीं था और जो पांच प्रतिशत की छूट का प्रावधान था वह तो आरटेट में शामिल होने के लिए शैक्षणिक योग्यता का था। अदालत ने कहा कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण छूट दो बार मिली है जो गलत है।
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 16:15:58 +0000
Trending Topics
Recently Viewed Topics
© 2015